पंजाब

सुप्रीम कोर्ट ने Punjab में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

Rani Sahu
15 Oct 2024 8:08 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने Punjab में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब Punjab में चल रहे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव रोकना "गंभीर बात" है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मतदान शुरू होने के बाद चुनाव में बाधा डालने से "अराजकता" पैदा होगी।
पीठ ने मंगलवार को सुबह शुरू हुए मतदान को रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और चुनाव संबंधी मामलों में न्यायिक संयम के महत्व पर जोर दिया।
पीठ ने कहा, "मतदान शुरू हो गया है, मान लीजिए कि हम अभी रोक लगाते हैं तो पूरी तरह अराजकता हो जाएगी। चुनाव रोकना गंभीर बात है। कल कोई इसी तरह संसदीय चुनाव रोकना चाहेगा। हम (मामले को) सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाएंगे।"
पंजाब में मतदान पर रोक लगाने की मांग करते हुए मामले को सीजेआई की पीठ के समक्ष रखा गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में पंचायत चुनाव कराने पर लगी रोक हटा ली थी।
शीर्ष अदालत में यह अपील उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें सोमवार को पंचायत चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली करीब 800 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान अभी जारी है, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदाता अपने-अपने गांवों के लिए 'सरपंच' और 'पंच' चुनने के लिए मतपेटियों के माध्यम से मतदान कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मोहाली और लुधियाना में नागरिकों ने मतदान केंद्रों पर जाकर सक्रिय रूप से भाग लिया है। प्रक्रिया अब तक शांतिपूर्ण रही है और मतदान समाप्त होने के बाद परिणाम आने की उम्मीद है।
इससे पहले सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने 206 पंचायतों पर लगी रोक भी हटा दी थी, जिससे चुनाव बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित समय पर हो सकेंगे
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह आदेश दिया कि चुनावों को वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रलेखित किया जाए।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना का संकेत दिया, जो चुनावों के इर्द-गिर्द चल रहे कानूनी विवाद का संकेत है। चुनाव 13,237 'सरपंचों' और 83,437 'पंचों' के लिए होने वाले हैं।
एएनआई से बात करते हुए अधिवक्ता हाकम सिंह ने कहा, "पंचायत चुनावों के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लगभग 1,000 रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं। 250 रिट याचिकाएँ भी दायर की गई थीं और उन्हें 11 आधारों पर अलग किया गया था। वीडियोग्राफी के आधार पर एक को छोड़कर सभी याचिकाएँ, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। 250 रिट याचिकाओं पर रोक भी हटा दी गई है। हम कल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" (एएनआई)
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