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दूसरी प्राथमिकी में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मामले की अगली सुनवाई पर देने का आदेश दिया है.
चंडीगढ़: कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने जमानत की सुनवाई 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दूसरी एफआईआर की जानकारी मांगी है।
50 लाख की रिश्वत देने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को आज भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई दो मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ जनवरी माह में दर्ज दूसरी प्राथमिकी में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मामले की अगली सुनवाई पर देने का आदेश दिया है.
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