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चंडीगढ़- आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को आदेश दिया है. सुमेध सैनी ने बड़ी राहत दी है। सुमेध सैनी को चंडीगढ़ सेक्टर 20 में फर्जी दस्तावेजों से मकान हड़पने के आरोप में विजिलेंस की ओर से दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है।
बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 20 कोठी मामले में सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत की पुष्टि का मतलब है कि अब विजिलेंस सैनी को बुलाना चाहे तो नोटिस देना होगा. विजिलेंस ने सैनी पर फर्जी दस्तावेज देकर सेक्टर 20 का घर हड़पने का आरोप लगाया है. विजिलेंस ने सैनी के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने सुमित सिंह सैनी की अग्रिम जमानत की पुष्टि की है।
Source: khabarwaale.com

Gulabi Jagat
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