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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को अगले आदेश तक मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ मानहानिपूर्ण बयान देने से रोक दिया है। राजबीर सिंह द्वारा गुरुवार को दायर मानहानि के एक मामले में अदालत ने यह आदेश दिया। अदालत ने खैरा को 11 अगस्त के लिए नोटिस भी जारी किया है। राजबीर ने अदालत को बताया कि खैरा ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने उन पर उनकी छवि खराब करने के इरादे से जानबूझकर भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया।
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