पंजाब

खाद बेचने वाले डीलरों को जिले के डिप्टी कमिश्नर के सख्त निर्देश

Shantanu Roy
2 Nov 2022 5:59 PM GMT
खाद बेचने वाले डीलरों को जिले के डिप्टी कमिश्नर के सख्त निर्देश
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होशियारपुर। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने खाद बेचने वाले डीलरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसानों को किसी भी खाद की बिक्री के दौरान टैगिंग की कोई शिकायत मिलती है, तो खाद डीलरों विरुद्ध फर्टीलाइजर कंट्रोलर आर्डर 1985 के अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में करीब 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र वर्ष 2022 दौरान गेहूं की बुवाई की जानी है जिसके लिए डी.ए.पी. और अन्य खादों की जरूरत होगी।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने ध्यान में लिया है कि कुछ डीलर डी.ए.पी. और अन्य खादें बेचने के अवसर किसानों को गैर-जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। जिस कारण जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला प्रबंधक मार्कफेड और उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां होशियारपुर द्वारा जानकारी दी गई है कि गेहूं की बुवाई के लिए जरूरी खादों में से डी.ए.पी., एन.पी. खादों की करीब 85 प्रतिशत और यूरिया खाद की जिले अंदर करीब 75 प्रतिशत खाद सप्लाई हो चुकी है।
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