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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे नशीली दवाओं के मामलों की जांच में तेजी लाने तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए फोरेंसिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर एवं न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने दोनों राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपनी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (आरएफएसएल) में भर्ती, उपकरण खरीद एवं स्थापना के काम को तेजी से पूरा करें। यह निर्देश तब आया जब खंडपीठ ने पाया कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद आवश्यक फोरेंसिक अवसंरचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे एनडीपीएस मामलों में साक्ष्यों की महत्वपूर्ण जांच में बाधा आ रही है। न्यायालय ने कहा कि मोहाली में प्राथमिक एफएसएल एवं बठिंडा, अमृतसर एवं लुधियाना में क्षेत्रीय सुविधाओं सहित पंजाब भर की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को तत्काल उन्नत जांच उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है।
पंजाब द्वारा अपने वादों को पूरा करने में देरी का उल्लेख करते हुए खंडपीठ ने कहा कि राज्य ने उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय मंजूरी देने का संकेत दिया था। लेकिन आश्वासन अभी तक कार्यशील सुविधाओं में नहीं बदला है। न्यायालय ने पाया कि पंजाब द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में निर्भया फंड के तहत साइबर फोरेंसिक उपकरणों के लिए तकनीकी विनिर्देशों की स्वीकृति को दर्शाया गया है। फिर भी, अधिग्रहण के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं का पूरा होना लंबित रहा। न्यायालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को यह प्रमाणित करने का निर्देश दिया कि भर्ती प्रयासों को अंतिम रूप दिया गया है और सभी प्रासंगिक एफएसएल/आरएफएसएल केंद्रों में कर्मियों की तैनाती की गई है। पीठ ने जिला स्तर पर क्षेत्रीय एफएसएल की स्थापना का भी आदेश दिया। न्यायालय ने दोनों राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी न्यायालयों में अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों को तेजी से प्रस्तुत करने, उनका परीक्षण करने और उन्हें वापस करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित करने को कहा।
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Payal
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