पंजाब
कॉलोनी बिल्डरों को लाइसेंस जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी
Ratna Netam
5 Nov 2025 12:25 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब आवास एवं शहरी विकास विभाग ने कॉलोनियों के विकास हेतु लाइसेंस जारी करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। एसओपी को दो चरणों में विभाजित किया गया है: आशय पत्र जारी करना (30 दिनों के भीतर) और लाइसेंस जारी करना (30 दिनों के भीतर)। इसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि से 60 दिनों की कुल समय-सीमा निर्धारित की गई है।
पहले, प्रमोटरों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अनावश्यक देरी होती थी। प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए, मामले को संभालने वाली प्रत्येक शाखा के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा का पालन करना आवश्यक है और किसी भी अनुचित देरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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