पंजाब

सफाई के लिए MC के नियमों को लागू करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए

Payal
6 Oct 2024 12:09 PM GMT
सफाई के लिए MC के नियमों को लागू करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए
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Amritsar,अमृतसर: सामाजिक कार्यकर्ताओं Social workers ने अमृतसर समेत पंजाब के सभी गांवों और शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य) उपनियम 2003 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में एनजीओ अमृतसर विकास मंच के पदाधिकारियों मनमोहन सिंह बराड़, प्रधान कुलवंत सिंह अणखी, डॉ. चरणजीत सिंह गुमटाला, अध्यक्ष हरजाप सिंह औजला और महासचिव सुरिंदरजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब सरकार ने शहरों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर 2003 में पंजाब म्यूनिसिपल (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य) उपनियम 2003 लागू किया था। इसके अलावा सड़कों, पार्कों और गलियों में न तो कूड़ा डाला जा सकता है और न ही कोई मलबा और अन्य गंदगी डाल सकता है। सड़कों पर कार धोना और पेड़ों की कटाई करना प्रतिबंधित है। घरों की सफाई के दौरान भी फर्श धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इस कानून के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है।
अधिनियम के तहत कई अन्य निर्देश और दिशा-निर्देश पंजाब सरकार द्वारा 21 साल बाद भी लागू नहीं किए गए हैं। अमृतसर विकास मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि यह कानून गांवों समेत सभी तरह के नगर निकायों पर लागू होता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे जाते हैं, उसी तरह नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी चालान काटे जाने चाहिए, तभी सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। इस कानून के अनुसार 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम सड़कों, फुटपाथों, पार्कों में प्लास्टिक और कूड़ा डालने वालों और प्रदूषण फैलाने वालों के चालान काट रहा है। एवीएम के संरक्षक चरणजीत सिंह गुमटाला ने कहा कि सफाई निरीक्षकों को बॉडी कैमरे दिए गए हैं, जो संबंधित स्थानों का आठ घंटे का वीडियो बना सकते हैं। पंजाब सरकार को भी सफाई निरीक्षकों को ऐसे बॉडी कैमरे देने चाहिए। हमारे राजनेता और अधिकारी चंडीगढ़ में रहते हैं या अक्सर चंडीगढ़ आते-जाते रहते हैं, उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे शहर और गांव साफ-सुथरे बन सकें।
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