x
सेशन जज मुनीष सिंगल की अदालत ने 82 वर्षीय व्यक्ति से मोबाइल फोन और 6,000 रुपये छीनने के आरोप में लुधियाना के मोती नगर के प्राइमरी स्कूल के पास शेरपुर खुर्द गांव के अर्जन नागर को दोषी ठहराया है। उन्हें पांच साल की कैद और 12,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।
अदालत ने सह-आरोपी फरदौस निवासी हरप्रीत नगर, बहादुर के रोड, लुधियाना को भी छीने गए पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास रखने के आरोप में दोषी ठहराया। उन्हें डेढ़ साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक बीडी गुप्ता ने कहा कि आनंद देव शर्मा के बयान के बाद 12 दिसंबर, 2021 को दोराहा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वह किसी निजी काम से साहनेवाल गया था। काम पूरा करने के बाद वह दोपहर 2 बजे के आसपास अपने आवास पर पहुंचने के लिए एक तिपहिया वाहन ले गए। तिपहिया वाहन अर्जन नागर चला रहा था। ऑटो में एक अन्य आरोपी फरदौस भी मौजूद था। अर्जन ने शिकायतकर्ता से 6,000 रुपये छीन लिए जब वह किराया देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकाल रहा था। उसने शिकायतकर्ता को धक्का दिया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया।
Tagsस्नैचर को 5 साल की जेल12000 रुपये का जुर्मानाSnatcher gets 5 years jailRs 12000 fineजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़छत्तीसगढ़ न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsChhattisgarh NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story