पंजाब

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: कोर्ट ने कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Rounak Dey
2 Sep 2022 12:27 PM GMT
सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: कोर्ट ने कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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दलीलें सुनने के बाद कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चंडीगढ़ : राष्ट्रीय स्तर के शूटर व अधिवक्ता सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ ​​सिप्पी सिद्धू की हत्या मामले में आरोपी कल्याणी की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि किस आधार पर सीबीआई ने कल्याणी को सिप्पी सिद्धू का हत्यारा घोषित किया, सीबीआई ने अदालत को बताया।


सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: कल्याणी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखासीबीआई ने जवाब दिया कि हमारे पास एक गवाह है लेकिन उसकी पहचान खुली अदालत में नहीं बताई जा सकती। अदालत चाहे तो जज को सीलबंद लिफाफे में या चैंबर में बता सकती है। गवाह का खुले तौर पर नाम लेना गवाह के जीवन को खतरे में डाल सकता है। सीबीआई के मुताबिक, गवाह ने कल्याणी को उसी पार्क में देखा जहां सिप्पी की हत्या हुई थी और वह वहां दौड़ता भी नजर आया।

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: कल्याणी की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई जांच अधिकारी सारे रिकॉर्ड के साथ कोर्ट पहुंचे. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कल्याणी ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है. सिप्पी सिद्धू के परिवार के वकील ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने पहले मिनट से ही कल्याणी को बचाने का काम किया. कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया था और मामला खराब हो गया था। कल्याणी के वकील ने कहा कि सिप्पी सिद्धू की जान पहले से ही खतरे में थी और उसने कल्याणी से यह बात कही। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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