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Punjab.पंजाब: इस सप्ताह की शुरुआत में मोहाली की अदालत ने 7 अगस्त, 2021 को यूथ अकाल दल के नेता विक्की मिड्दुखेड़ा की हत्या के लिए तीन शूटरों को दोषी ठहराया, लेकिन साजिश में पंजाबी रैप गायक सिद्धू मूसेवाला की कथित संलिप्तता की ओर इशारा नहीं किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी मिड्दुखेड़ा के उत्सुकता से देखे जा रहे कोर्ट ट्रायल में यह एक महत्वपूर्ण पहलू था। मिड्दुखेड़ा पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में छात्र नेता हुआ करते थे और उन्होंने पिछले दो दशकों में बिश्नोई और कुछ अन्य गैंगस्टरों सहित कई नेताओं को तैयार किया था। मिड्दुखेड़ा की हत्या के लगभग 10 महीने बाद 29 मई, 2022 को मूसेवाला की हत्या के बाद, बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ और सचिन थापन सहित अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर दावा किया था कि उन्होंने मिड्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए 29 वर्षीय गायक की हत्या की थी। यहां तक कि पंजाब के तत्कालीन पुलिस प्रमुख डीजीपी वीके भावरा ने भी दावा किया था कि मूसेवाला की हत्या गैंगवार का नतीजा थी।
गायक के परिवार ने पुलिस के दावे पर आपत्ति जताई थी। वे कहते रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला किसी गैंग गतिविधि में शामिल नहीं था। आज उपलब्ध कराए गए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी में सिद्धू मूसेवाला का नाम दो बार आया है, लेकिन केवल भगोड़े आरोपी शगनप्रीत सिंह के संदर्भ में और सह-साजिशकर्ता के रूप में नहीं। इसमें कहा गया है कि शगनप्रीत ने तीनों शूटरों से कहा था कि वह सिद्धू मूसेवाला के साथ सहायक संगीत निर्देशक है। शगनप्रीत ने शूटरों को सोहाना गुरुद्वारा चौक के पास रिसीव किया और उन्हें पास के एक फ्लैट में ले गया। तीनों शूटरों सज्जन उर्फ भोलू, अनिल लाठ और अजय उर्फ लेफ्टी को मिड्दुखेड़ा की हत्या का दोषी ठहराया गया, जबकि कोर्ट ने मोहाली पुलिस को देश छोड़कर भाग चुके शगनप्रीत को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि शगनप्रीत ने शूटरों को सभी तरह की रसद सहायता दी थी, उन्हें लक्ष्य की तस्वीर मुहैया कराई थी और उन्हें मिड्दुखेड़ा के घर और कार्यालय की जगहें दिखाई थीं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलजिंदर सरा ने आदेश में मोहाली के एसएसपी को शेष आरोपियों शगनप्रीत सिंह, रविंदर चौहान, सौरव ठाकुर उर्फ गौरव पटियाल उर्फ लकी पटियाल, सोमबीर और धर्मिंदर सिंह उर्फ गगनी के संबंध में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है, "कुछ आरोपी भगोड़े हैं, जिन्हें प्रत्यर्पित करने की आवश्यकता है और अन्य फरार हैं। सभी आरोपियों को सजा दिलाए बिना पीड़ित परिवार को पूरा न्याय नहीं मिल सकता। उनके खिलाफ जांच लंबित है। इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हत्या की तारीख से काफी समय बीत चुका है।" आदेश में अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चलता है कि मामले में सावधानीपूर्वक निष्पादित और सुनियोजित आपराधिक साजिश शामिल है। जांच में साजिश की कई परतें उजागर हुईं, जिसमें कई लोगों ने रसद सहायता, आग्नेयास्त्र और आश्रय प्रदान किया। कथित साजिशकर्ता भारत और विदेश दोनों में स्थित थे।
उनमें से कुछ देश की विभिन्न जेलों में बंद थे। आदेश में उल्लेख किया गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, जेलों में बंद आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए संचार के तरीके नए थे, जिससे पता लगाना और अवरोधन करना मुश्किल हो गया। जेल के बाहर अपने समकक्षों के साथ संचार विचाराधीन कैदियों के माध्यम से सुगम बनाया गया था, जिन्होंने संदेश भेजने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया, जिससे जांच एजेंसी के लिए साजिश को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए संचार के चैनलों का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण, यदि असंभव नहीं तो, हो गया। अदालत के आदेश में उल्लेख किया गया है कि गैंगस्टर कौशल चौधरी, भूपी राणा और अमित डागर के खिलाफ हत्या के लिए एक-एक शूटर भेजने का आरोप था, लेकिन अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत साबित करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि भूपिंदर सिंह उर्फ भूपी राणा ने अजय उर्फ सनी उर्फ लेफ्टी, कौशल चौधरी ने सज्जन उर्फ भोलू और अमित डागर ने अनिल लाठ को तैनात किया था। पुलिस एक अन्य मुख्य साजिशकर्ता धरमिंदर गुगनी से पूछताछ करने में विफल रही, क्योंकि वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक मामले में तिहाड़ जेल में था, जिसने उसे पूछताछ के लिए पंजाब भेजने से इनकार कर दिया था। पुलिस जांच के अनुसार, बंबीहा गिरोह की विक्की मिड्दुखेड़ा से दुश्मनी थी। गिरोह के सरगना लकी पटियाल ने आर्मेनिया से फोन पर मिड्दुखेड़ा को धमकी दी थी। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने कहा कि हत्या के पीछे का गहरा मकसद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा।
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Payal
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