पंजाब

कोविड और महामारी अधिनियम के मामले में सिमरजीत सिंह बैंस को मिली राहत, कोर्ट ने रद्द किया केस

Gulabi Jagat
29 Sep 2022 2:15 PM GMT
कोविड और महामारी अधिनियम के मामले में सिमरजीत सिंह बैंस को मिली राहत, कोर्ट ने रद्द किया केस
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लुधियाना : लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को एक अन्य मामले में पेशी वारंट पर लुधियाना जिला अदालत में पेश किया गया, जिसमें बैंस को बड़ी राहत मिली. सिमरजीत बैंस के खिलाफ कोरोना के दौरान धारा 188 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज, बैंस ने दावा किया कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोर्ट ने बैंस को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया है। बता दें कि सिमरजीत बैंस को बरनाला से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था.
इस मौके पर सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि उन्हें राजनीतिक बदले का शिकार बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है. सिमरजीत बैंस के बड़े भाई बलविंदर बैंस का कहना है कि यह पुराना मामला है, जब कोरोना वायरस आया तो बैंस ने एक बयान दिया था जिसके संबंध में यह दस्तावेज दाखिल किया गया था, लेकिन इस दस्तावेज को अदालत ने खारिज कर दिया था.
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