पंजाब

Sikh activist murder: फरीदकोट अदालत ने जांच के लिए पुलिस को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया

Ashish verma
11 Jan 2025 12:14 PM GMT
Sikh activist murder: फरीदकोट अदालत ने जांच के लिए पुलिस को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया
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Faridkot फरीदकोट: फरीदकोट जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सिख कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह हरि नौ की हत्या के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए पंजाब पुलिस को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया। 4 जनवरी को फरीदकोट पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें जांच के लिए 90 दिन का समय मांगा गया था। पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15, 16, 17, 18, 19, 20 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार वाधवा ने शुक्रवार को फरीदकोट पुलिस के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और जांच पूरी करने तथा आरोपी बिलाल अहमद फौजी, गुरमरदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया। पुलिस को सत्र न्यायालय में विचाराधीन मामलों में 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार है। फरीदकोट पुलिस की 90 दिन की अवधि 12 जनवरी को समाप्त होनी थी।

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