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Punjab,पंजाब: पराली जलाने की रोकथाम में कुछ जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कथित रूप से दिखाई गई ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए मोगा के डिप्टी कमिश्नर ने आज दो एसडीएम, एक बीडीपीओ और दो एसएचओ के अलावा कई नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक नोडल अधिकारी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने मोगा के एसडीएम सारंगप्रीत सिंह औजला, SDM Sarangpreet Singh Aujla, बाघापुराना के एसडीएम बेअंत सिंह सिद्धू, निहाल सिंह वाला के बीडीपीओ रूपिंदर कौर, बाघापुराना के एसएचओ जसवरिंदर सिंह, धर्मकोट के एसएचओ जतिन्दर सिंह, क्लस्टर अधिकारी सुखविंदर सिंह और मनमोहन सिंह तथा नोडल अधिकारी प्रभदीप सिंह, राकेश कुमार, संजीवन कुमार, परगटजीत सिंह, बलविंदर सिंह, दविंदर सिंह और जगसीर सिंह को नोटिस जारी किए हैं। डीसी ने कहा कि उनके क्षेत्रों से खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आने के बाद नोटिस जारी किए गए हैं।
डीसी ने बताया कि धर्मकोट उपमंडल के किशनपुरा कलां गांव के नोडल अधिकारी परगटजीत सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 14(1) के तहत मोगा सीजेएम की अदालत में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस अपराध के लिए पांच साल की कैद, एक करोड़ रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। डीसी ने बताया कि लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जिले में आग लगने की 105 घटनाएं देखी हैं। जांच में पाया गया कि 87 मामले खेतों में आग लगने के थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा पराली जलाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसानों पर 1.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीसी ने बताया कि जिले में खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए गठित टीमों के अलावा वह और एसएसपी अजय गांधी भी ऐसी घटनाओं की जांच के लिए गांवों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धान के मौसम में खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने, जागरूकता अभियान चलाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले के गांवों में 146 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। डीसी ने बताया कि वे 23 क्लस्टर अधिकारियों की निगरानी में काम करते हैं।
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Payal
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