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समान नागरिक संहिता का एसजीपीसी ने किया विरोध, कहा- 'अल्पसंख्यक समुदायों की अलग पहचान को नुकसान पहुंचेगा'

Gulabi Jagat
8 July 2023 11:09 PM IST
समान नागरिक संहिता का एसजीपीसी ने किया विरोध, कहा- अल्पसंख्यक समुदायों की अलग पहचान को नुकसान पहुंचेगा
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पीटीआई
अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने शनिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे देश में अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान को नुकसान पहुंचेगा।
यहां एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में शीर्ष गुरुद्वारा निकाय की कार्यकारी समिति की बैठक में सदस्यों ने कहा कि देश में यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान "विविधता में एकता के सिद्धांत" को मान्यता देता है।
धामी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, समान नागरिक संहिता को लेकर देश में अल्पसंख्यकों के बीच एक आशंका है कि इससे उनकी विशिष्ट पहचान और धार्मिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा।
एसजीपीसी ने यूसीसी पर सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, विद्वानों और वकीलों की एक उप-समिति का गठन किया है और प्रारंभिक समीक्षा के बाद, इसने समान संहिता को अस्वीकार कर दिया है।
इस उप-समिति में एसजीपीसी महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल, वरिष्ठ वकील पूरन सिंह हुंदल, एसजीपीसी सदस्य भगवंत सिंह सियालका, परमजीत कौर लांडरां और किरणजोत कौर, प्रोफेसर कश्मीर सिंह, डॉ. इंद्रजीत सिंह गोगोआनी, डॉ. परमवीर सिंह और डॉ. चमकौर सिंह शामिल हैं।
धामी ने कहा कि एसजीपीसी कार्यकारिणी की बैठक में यूसीसी पर विरोध जताया गया है।
“बानी बाना (गुरबानी और पारंपरिक सिख पोशाक), बोल बाले (शब्द या विचार जो उदात्त या सर्वोच्च होने के साथ-साथ उच्च और सच्चे हैं), सिद्धांतों, परंपराओं, मूल्यों, जीवन शैली, संस्कृति, स्वतंत्र अस्तित्व और सिखों की विशिष्ट इकाई को कोई चुनौती इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और सिख मर्यादा (आचार संहिता) को सांसारिक कानून द्वारा परखा नहीं जा सकता,'' उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा, इसलिए सिख समुदाय यूसीसी का विरोध करता है।
धामी ने कहा कि 21वें विधि आयोग ने भी यूसीसी को न तो वांछनीय और न ही व्यवहार्य बताते हुए खारिज कर दिया था।
शनिवार की बैठक में अन्य निर्णयों के बारे में, एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि एसजीपीसी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले को आगे बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है और इस मामले को लड़ने वाले वकीलों की फीस का भुगतान एसजीपीसी द्वारा किया जाएगा.
उन्होंने दावा किया कि इसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) इस मामले पर पीछे हट गई.
उन्होंने कहा, अब एसजीपीसी ने इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
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