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Patiala मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता सहोता की अदालत ने आठ साल पुराने मानहानि मामले में आतम नगर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल जेल की सजा सुनाई है. यह मामला पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा ने दायर किया था। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गुरप्रीत सिंह भसीन ने कहा कि अदालत ने मानहानि मामले में बैंस को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है। आरोपी को कुछ देर के लिए पकड़ लिया गया और बाद में जमानत बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। सजा सुनाने से पहले अदालत ने दोषी बैंस और उसके वकील की दलीलें सुनीं. नरमी की अपील करते हुए बैंस ने कहा कि वह लंबे समय से मुकदमे का सामना कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसा अपराध न करने का आश्वासन भी दिया।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अपराध को गंभीर बताया और दोषी के लिए कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने और मामले के तथ्यों, अपराध की प्रकृति, दोषी की उम्र, उसका पिछला रिकॉर्ड, मुकदमे की लंबी अवधि और उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला 2018 का है, जब बैंस ने दवाओं की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों में उनकी आपूर्ति को लेकर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ब्रम्ह मोहिंदरा पर आरोप लगाए थे। इस मुद्दे पर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया था।
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