पंजाब

POCSO अधिनियम के बारे में जागरूकता पर सेमिनार

Payal
22 Jan 2025 1:03 PM GMT
POCSO अधिनियम के बारे में जागरूकता पर सेमिनार
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Jalandhar,जालंधर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, नवांशहर ने आज गांव रत्तेवाल स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार लगाया। यह सेमिनार सीजेएम-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण प्रिया सूद के निर्देश पर लगाया गया। सेमिनार में पैरा लीगल वालंटियर विजय राणा व परमजीत कौर ने स्कूली बच्चों को संबोधित किया तथा पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चों को परेशान करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है, उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने के लिए मजबूर करता है तो यह गलत है तथा इसकी शिकायत अवश्य की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने माता-पिता व अध्यापकों को बताकर या किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी होने पर बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राणा ने यह भी कहा कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार व छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को अपने माता-पिता या अध्यापकों को इसकी जानकारी अवश्य देनी चाहिए तथा किशोर न्याय अधिनियम व पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
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