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गुरप्रीत कौर ने बताया कि उनकी शादी पिछले साल 14 अगस्त को हुई थी।
चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की दूसरी पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दूसरी पत्नी के खिलाफ पठान माजरा द्वारा आईटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर गुरप्रीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया था कि गुरप्रीत ने पठान माजरा के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई है जो राजनीति से प्रेरित है. याचिका में कहा गया है कि पठान माजरा दूसरी पत्नी गुरप्रीत को धमकियां दे रहे हैं. इससे वह काफी परेशान हैं। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया था कि पठान माजरा द्वारा दूसरी पत्नी गुरप्रीत को यूट्यूब पर लगातार धमकी दी जा रही है.
गौरतलब है कि पटियाला में हरमीत सिंह पठानमाजरा की दूसरी पत्नी गुरप्रीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी आईटी एक्ट के तहत वायरल वीडियो के अपराध के तहत दर्ज की गई थी। हरमीत पठानमाजरा ने शिकायत में कहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी दी थी।
उल्लेखनीय है कि पठान माजरा की दूसरी पत्नी गुरप्रीत ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे. गुरप्रीत कौर ने विधायक पठान माजरा पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। गुरप्रीत कौर ने बताया कि उनकी शादी पिछले साल 14 अगस्त को हुई थी।
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