पंजाब

स्कूल प्रमुखों को COTPA के तहत चालान जारी करने का अधिकार

Payal
25 July 2024 11:29 AM GMT
स्कूल प्रमुखों को COTPA के तहत चालान जारी करने का अधिकार
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Ludhiana,लुधियाना: सिविल सर्जन जसबीर सिंह औलख के दिशा-निर्देशों के बाद नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डॉ. आशीष चावला Dr. Ashish Chawla के नेतृत्व में जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी), जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री) और खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। डॉ. चावला ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों को बताया कि बिना चेतावनी के विदेशी सिगरेट और सुगंधित तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को पांच साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों की बाहरी दीवार से 100 गज की परिधि को चिह्नित करें और यदि कोई व्यक्ति इसके भीतर तंबाकू का उपयोग या बिक्री करता है, तो वह सीओटीपीए का उल्लंघन करता है और उसका चालान किया जाना चाहिए। यदि विक्रेता बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग की मदद ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत चालान काटने का अधिकार स्कूलों के मुखियाओं को है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के अंदर व बाहर नो-तम्बाकू जोन बोर्ड लगाए जाएं तथा सुबह की मीटिंग में बच्चों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।
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