पंजाब
SC ने कानपुर में 11 सिख विरोधी दंगों के मामले की शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया
Ratna Netam
29 April 2025 1:14 PM IST

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Punjab.पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 11 मामलों की शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया, जिनमें दोबारा जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले में “अत्यधिक देरी” को रेखांकित किया और शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील रुचिरा गोयल ने कहा कि कानपुर सिख विरोधी दंगों के मामले में 40 साल पुरानी अस्पष्ट एफआईआर को इसकी सामग्री का पता लगाने के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भेजा गया था, लेकिन प्रयोगशाला ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।
पीठ ने सीएफएसएल को प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। गोयल ने संबंधित मामले में गवाहों की जांच के साथ चल रहे मुकदमे का हवाला दिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कुछ आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और कार्यवाही पर रोक लगवा ली। शीर्ष अदालत दंगों के दौरान कानपुर में लगभग 130 सिखों की हत्या से संबंधित मामले को फिर से खोलने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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