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Punjab.पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तारी से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। चहल 1 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2021 तक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे। पद से हटने के दो साल के भीतर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त 2023 को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर 2024 को एक अंतरिम आदेश पारित कर चहल (76) को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के लंबित रहने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
आज पीठ ने अपने अंतरिम आदेश को पूर्ण कर दिया और चहल की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, "हम 11 नवंबर, 2024 के आदेश को पूर्ण मानते हैं, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच और सुनवाई के दौरान सहयोग करे।" वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि चहल कई बीमारियों से पीड़ित हैं और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चहल ने इसे "राजनीति से प्रेरित" मामला बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर का आदेश "पूरी तरह से अस्थिर आधार" पर आधारित था। हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कथित संपत्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
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Payal
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