Sangrur संगरूर: संगरूर के एक दंपत्ति वीना और सुशील जैन के खिलाफ फर्जी साइट प्लान पेश करने और स्थानीय बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए अपनी आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर स्थित यह संपत्ति आवासीय क्षेत्र में स्थित है।
नगर परिषद ने पहले दंपति को एक नोटिस जारी किया था, जब उनकी इमारत को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। स्थानीय निवासी शिकायतकर्ता जसिंदर सेखों ने कहा, "हमने सालों पहले स्थानीय सरकार के सचिव से शिकायत की थी, जिसके बाद नगर परिषद ने जैन को नोटिस भेजा था।" जब वे संगरूर की जिला अदालत में हार गए, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की, जहाँ यथास्थिति का आदेश जारी किया गया। इसके बावजूद, सुशील ने कथित तौर पर संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधियाँ जारी रखीं, जिसके कारण अदालत ने अवमानना का नोटिस जारी किया।
जैन ने कथित तौर पर अपने बचाव में जाली साइट प्लान पेश किया था। सेखों ने कहा, "जब हमें दूसरे मामले में इस योजना का पता चला तो हमने शिकायत दर्ज कराई और जांच में जाली दस्तावेज का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई।"
एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग), 191 (झूठे बयान) और 193 (झूठे साक्ष्य) के तहत आरोप शामिल हैं। अधिकारियों को अब इस मुद्दे के बारे में सूचित कर दिया गया है और आगे की जांच चल रही है। एमसी के कार्यकारी अधिकारी मोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें अभी तक एफआईआर की आधिकारिक प्रति नहीं मिली है, लेकिन एक बार प्राप्त होने पर वे उचित कार्रवाई करेंगे।