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Punjab.पंजाब: दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व MP सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया। इस फैसले को दशकों पुराने मामलों में न्याय की मांग कर रहे पीड़ितों और परिवारों के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने एक छोटा सा मौखिक आदेश दिया, जिसमें कुमार को पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में दंगों और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि एक डिटेल्ड, तर्कपूर्ण फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आदेश की कॉपी का इंतज़ार है। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि कुमार ने नवंबर 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा के दौरान भीड़ को भड़काया था। वकीलों ने दावा किया था कि उनकी भूमिका के कारण पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सिख समुदाय के सदस्यों पर टारगेटेड हमले हुए।
अगस्त 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने कुमार के खिलाफ दंगा करने और समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोप तय किए थे। साथ ही, उसी कार्रवाई में उन्हें मर्डर और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया। प्रॉसिक्यूशन फरवरी 2015 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा रजिस्टर की गई दो FIR से शुरू हुआ। एक FIR 1 नवंबर, 1984 को जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से जुड़ी थी। दूसरी FIR गुरचरण सिंह की मौत से जुड़ी थी, जिन्हें कथित तौर पर एक दिन बाद विकासपुरी में आग लगा दी गई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद, कुमार जेल में ही रहेंगे। वह अभी एक अलग 1984 दंगों के केस में पिछले साल 25 फरवरी को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। यह सज़ा 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ी है।
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