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Jalandhar,जालंधर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश और चार अन्य राज्यों से डीजीपी की नियुक्ति पर उसके निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा। जन सेवा ट्रस्ट द्वारा दायर एक नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि सात राज्य - पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड - कथित तौर पर प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले और डीजीपी की नियुक्ति पर उसके बाद के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। मामले में केवल झारखंड सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने शेष छह राज्यों से डीजीपी की नियुक्ति पर शीर्ष अदालत के निर्देशों के व्यापक उल्लंघन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा तैयार तीन वरिष्ठतम और योग्य आईपीएस अधिकारियों के पैनल से उनके चयन और उनके लिए दो साल का निश्चित कार्यकाल शामिल है।
पुलिस नियुक्तियों के राजनीतिकरण पर चिंता जताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि तदर्थ नियुक्तियों ने पुलिस नेतृत्व की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कमजोर किया है और कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास खत्म किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पंजाब ने 2022 में कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव के पक्ष में एक नियमित डीजीपी को दरकिनार कर दिया। अदालत ने पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 पर प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया, जिसमें यूपीएससी की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार को डीजीपी चुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। पिछले साल दिसंबर में पंजाब के राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह मामले में अपने 2006 के फैसले के महत्व पर जोर दिया, जिसमें पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे।
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Payal
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