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पंजाब के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट से राहत, नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर आया फैसला

Shantanu Roy
18 Aug 2022 2:14 PM GMT
पंजाब के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट से राहत, नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर आया फैसला
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बड़ी खबर
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य सचिव वी.के. जंजुआ को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव के तौर पर वी.के. जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था और पंजाब सरकार को उनसे जुड़े मामले के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था।
यह मामला है
आपको बता दें कि अकाली सरकार के समय वी.के. जंजुआ 20,0000 की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। पंजाब सरकार ने केंद्र को जानकारी दिए बिना ही अपने स्तर पर जंजुआ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जबकि किसी भी आई.ए.एस. के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है। याचिकाकर्ता तुलसी राम ने इसे ही आधार बनाकर याचिका दायर की थी कि दागी अधिकारी को क्यों पंजाब का मुख्य सचिव बनाया गया है।
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