पंजाब

व्यापारियों को राहत: पंजाब सरकार ने OTS की डेडलाइन बढ़ाई

Dolly
1 Jan 2026 5:12 PM IST
व्यापारियों को राहत: पंजाब सरकार ने OTS की डेडलाइन बढ़ाई
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Chandigarh चंडीगढ़: ट्रेडिंग कम्युनिटी और इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब सरकार ने 2025 के बकाया वसूली के लिए पंजाब वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (GSTPA) पंजाब सहित कई स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध के बाद इस विस्तार को औपचारिक मंजूरी दी। यह फैसला अब तक मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए लिया गया है, जिसमें विभाग को अब तक 6,348 आवेदन मिले हैं। राज्य सरकार ने माना कि 2025 के आखिरी महीनों में कई टैक्सपेयर्स को भारी कानूनी अनुपालन का बोझ उठाना पड़ा, जिसमें कई टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन एक साथ आ गई थीं।
इसके अलावा, VAT असेसमेंट ऑर्डर की पेंडिंग सर्विस जैसी व्यावहारिक चुनौतियों के कारण कई योग्य व्यवसायों के लिए मूल दिसंबर की डेडलाइन से पहले अपनी देनदारियों का सही-सही पता लगाना मुश्किल हो गया था। OTS स्कीम - 2025, जो शुरू में 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, राज्य की सबसे टैक्सपेयर-फ्रेंडली पहलों में से एक है। इसका खास मकसद पुरानी मुकदमेबाजी को कम करना और काफी राहत देकर राज्य के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है। मांग की रकम के आधार पर, टैक्सपेयर्स मूल टैक्स राशि पर बड़ी छूट के साथ-साथ ब्याज और पेनल्टी पर 100 प्रतिशत तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं।
मंत्री चीमा ने कहा कि यह विस्तार असली टैक्सपेयर्स को बिना किसी प्रक्रियात्मक तनाव के, VAT और केंद्रीय बिक्री कर सहित प्री-GST कानूनों के तहत लंबे समय से चले आ रहे विवादों को निपटाने का सुनहरा मौका देगा। मंत्री ने आगे कहा, “हमारी सरकार बिजनेस के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी योग्य व्यवसायों और चावल मिल मालिकों से आग्रह किया कि वे इस आखिरी मौके का इस्तेमाल करके अपने बकाया का भुगतान करें और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत साफ-सुथरे तरीके से करें। मंत्री चीमा ने कहा, “31 मार्च की नई डेडलाइन के बाद, विभाग उन डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त वसूली की कार्रवाई शुरू करेगा जो इस सेटलमेंट का विकल्प नहीं चुनेंगे।”
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