पंजाब

Nawanshahr district में प्लेवे, प्री-नर्सरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Ratna Netam
2 Feb 2026 12:59 PM IST
Nawanshahr district में प्लेवे, प्री-नर्सरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
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Jalandhar.जालंधर: डायरेक्टर, सोशल सिक्योरिटी, महिला और बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) स्कीम के तहत चलने वाले प्राइवेट प्लेवे और प्री-नर्सरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन पूरे जिले में अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर (DPO) जगरूप सिंह ने बताया कि नवांशहर जिले के सभी प्राइवेट संस्थान जो अभी तीन से छह साल के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सेवाएं दे रहे हैं, या देना चाहते हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी और महिला और बाल विकास विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अब तक जिले के 18 प्लेवे स्कूलों ने विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। विभाग के निर्देशों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्लेवे स्कूलों के लिए ही नहीं, बल्कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) से जुड़े प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अनिवार्य है जो प्री-प्राइमरी विंग चला रहे हैं। ऐसे सभी संस्थानों को तीन से छह साल के बच्चों के लिए सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करना होगा।
जगरूप सिंह ने सभी प्लेवे और प्री-नर्सरी स्कूल मैनेजमेंट से रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 लेने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, “रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी दिक्कत के मामले में, स्कूल के प्रतिनिधि तुरंत मदद के लिए कमरा नंबर 308, दूसरी मंजिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स (DC ऑफिस), नवांशहर जा सकते हैं। और मदद के लिए, वे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से 01823-222322 पर भी संपर्क कर सकते हैं।” उन्होंने आगे बताया, “पंजाब सरकार ने तीन से छह साल के बच्चों के लिए प्लेवे और प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। स्कूल विभाग की वेबसाइट — https://sswcd.punjab.gov.in — पर जाकर, व्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके, और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन का चयन कर सकते हैं।” नियमों के पालन के महत्व पर जोर देते हुए, विभाग ने कहा कि सभी प्लेवे स्कूलों और PSEB से जुड़े प्राइवेट स्कूलों जिनके प्री-प्राइमरी सेक्शन हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। स्कूल मैनेजमेंट को सलाह दी गई है कि वे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस से तालमेल करके जल्द से जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
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