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हिमाचल प्रदेश
प्रवासी श्रमिकों और विक्रेताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य: Shimla DC
Payal
6 Oct 2025 12:45 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के उपायुक्त (डीसी) ने जिले के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी रूप से रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, फेरीवालों और अन्य बाहरी मजदूरों के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत, उपायुक्त ने उद्यमियों, व्यापारियों, ठेकेदारों, किसानों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने वाले अन्य लोगों को निर्देश दिया है कि वे अपने श्रमिकों का पूरा विवरण, तस्वीरों सहित, पंजीकरण के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें। आदेश में जिले के बाहर से आने वाले रेहड़ी-पटरी वालों, फेरीवालों और अन्य श्रमिकों को भी निकटतम पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। डीसी ने कहा कि स्थानीय निवासियों को अपने मकान बाहरी लोगों को किराए पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान सत्यापित और पंजीकृत करनी होगी।
“नियोक्ताओं को प्रवासी श्रमिकों का पूर्ववृत्त सत्यापन भी सुनिश्चित करना होगा, जिसमें किसी व्यक्ति के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की जाँच उनके मूल क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से करवाना शामिल है ताकि उनकी विश्वसनीयता की पुष्टि हो सके। किसी भी प्रवासी श्रमिक को उस पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराए बिना जिले में रोजगार की तलाश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कार्यस्थल आता है,” डीसी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी श्रमिकों, उनके नियोक्ताओं या मकान मालिकों द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। “हर साल बड़ी संख्या में मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले और अन्य राज्यों से कामगार शिमला जिले में आते हैं, जो अक्सर किराए के मकानों या अस्थायी निर्माण स्थलों पर रहते हैं। किसी भी घटना या अपराध की स्थिति में, ऐसे बाहरी लोगों की संलिप्तता पुलिस जाँच को मुश्किल बना देती है। इसलिए, जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रवासी श्रमिकों और बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थानों में अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक माना गया है,” कश्यप ने कहा।
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