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चंडीगढ़। यू.टी. प्रशासन ने त्योहारी सीजन के दौरान शहर में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दे दी है। अब 2 वर्ष बाद दिवाली, दशहरा और गुरुपर्व पर ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। यह फैसला शुक्रवार को यू.टी. प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। हालांकि, पटाखे चलाने की समय सीमा तय की गई है और 2 घंटे से अधिक की अनुमति नहीं है। शहर के पटाखा विक्रेताओं और रामलीला कमेटियों द्वारा भी मांग की गई कि इस बार ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए।
जानकारी के अनुसार प्रशासन ने शहरवासियों को दिवाली के मौके पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की आज्ञा है। इसी तरह, दशहरे पर रावण दहन के दौरान ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है, जबकि गुरुपर्व के अवसर पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली और गुरुपर्व पर ही ग्रीन पटाखे को 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने को कहा।
इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ उन्हीं शहरों में पटाखों की इजाजत दी है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम या निम्न है। यह भी कहा गया था कि केवल ग्रीन पटाखों की इजाजत है। और उन्हें दो घंटे से अधिक समय तक चलने नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ प्रदूषण कंट्रोलर कमेटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 2020 और 2021 में दिवाली के दौरान शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम और संतोषजनक रहा। यही वजह है कि प्रशासन ने शहर में ग्रीन पटाखे चलाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वारा ग्रीन पटाखे तैयार किए गए हैं।
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