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शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 69,310 मामलों में से दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कुल 58,610 मामलों का निपटारा किया गया. न्यायपीठों द्वारा 90,05,50,533 रुपये के पुरस्कार पारित किये गये।
इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुनीश सिंगल ने की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमन शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधेवालिया के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया।
उन्होंने बताया कि स्थानीय अदालतों में 22 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है और उपमंडल स्तर पर सात बेंचों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए लोगों ने उत्साह दिखाया।
उन्होंने लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामलों में लगने वाली कोर्ट फीस वापस करने का आदेश दिया गया।
उन्होंने कहा कि इससे दोनों पक्षों का पैसा और समय बचेगा, जिससे आपसी दुश्मनी कम होगी और प्यार बढ़ेगा। लोक अदालत के माध्यम से पारित फैसले के खिलाफ कोई और अपील नहीं की गई, इस प्रकार विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
लंबित मुकदमे, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक मामले, चेक-बाउंस मामले, मुकदमेबाजी पूर्व विवाद और अन्य मामलों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जोशी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुमित मक्कड़, सीजेएम राधिका पुरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्मला देवी, जेएमआईसी प्रभा पराशर, स्थायी लोक-अदालत के अध्यक्ष बीएस संधू, अंजू गर्ग, उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा ने विभिन्न बेंचों का नेतृत्व किया। लोक अदालत के सदस्यों आरडी छाबड़ा, रजनीश गुप्ता, जीएस सोढ़ी और जीएचजी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, सिधवां खुर्द की प्रिंसिपल श्वेता ढांड मौजूद रहीं।
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Triveni
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