
Punjab पंजाब : मोहाली की एक अदालत ने 2018 में हुए बलात्कार के एक मामले में पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (ADSJ) विक्रांत कुमार ने मंगलवार को एक महिला पर यौन उत्पीड़न के मामले में स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मोहाली के जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से हत्या के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे विदेश ले जाने का वादा करके उसका वीडियो बनाया। अदालत ने इस मामले में 27 मार्च को बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया था।





