
Punjab पंजाब: भाखड़ा डैम से जल छोड़ने के मामले में पंजाब द्वारा हाई कोर्ट के 6 मई के आदेश को वापस लेने की मांग पर केंद्र सरकार, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने विरोध जताया। हरियाणा ने पंजाब के कदमों को अवैध, भ्रामक और न्यायिक आदेशों का उल्लंघन बताया।
पंजाब ने अपनी याचिका में कहा था कि 2 मई की बैठक को लेकर अदालत को गलत जानकारी दी गई, क्योंकि उस बैठक का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं था। BBMB ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब की याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और यह बहुत देर से दायर की गई है।
वहीं केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि BBMB ने पहले ही 30 अप्रैल को नियमों के तहत हरियाणा को पानी देने का निर्णय ले लिया था, ऐसे में अब केंद्र से किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने पंजाब को अपने जवाब के लिए एक दिन का समय दिया है।





