पंजाब

Punjab : बरजिंदर सिंह हमदर्द की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Sarita
16 July 2024 12:22 PM IST
Punjab : बरजिंदर सिंह हमदर्द की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
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पंजाब Punjab : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें जालंधर में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य और अजीत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स के प्रबंध संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द Barjinder Singh Hamdard की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।

हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने हाई कोर्ट
High Court
से कहा कि वह इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए, जो 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करने वाला है। यह मामला जालंधर में जंग-ए-आजादी स्मारक के निर्माण और संचालन से जुड़ा है।
हाई कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमदर्द चाहते थे कि मामला किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, ताकि वे सरकार के दबाव में आकर उनके पेड न्यूज/विज्ञापनों को “समाचार लेखों के रूप में प्रकाशित करें और इस तरह राज्य द्वारा गलत सूचना फैलाने और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में अपनी नैतिकता को त्याग दें।”


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