पंजाब

पंजाब 1 अक्टूबर से लाभार्थियों के घर-घर गेहूं का आटा उपलब्ध कराएगा

Deepa Sahu
15 Aug 2022 7:43 AM GMT
पंजाब 1 अक्टूबर से लाभार्थियों के घर-घर गेहूं का आटा उपलब्ध कराएगा
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने रविवार को कहा कि पंजाब सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को 1 अक्टूबर से गेहूं के आटे की होम डिलीवरी का विकल्प प्रदान करेगी। यह योजना एक चरण में लागू की जाएगी जिसके लिए पूरे राज्य को आठ जोनों में बांटा गया है। साथ ही अब तिमाही के बजाय मासिक आधार पर राशन वितरण किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि होम डिलीवरी सेवा मोबाइल उचित मूल्य की दुकानों (एमपीएस) की अवधारणा पेश करेगी। इसके लिए जीपीएस और कैमरों से लैस परिवहन वाहन का उपयोग किया जाएगा ताकि लाभार्थी को आटा सौंपने की लाइव-स्ट्रीमिंग की जा सके। एमपीएस वाहनों में अनिवार्य तौल की सुविधा होगी ताकि लाभार्थी वितरित किए जा रहे आटे के वजन की जांच कर सके। एमपीएस वाहन में बायोमेट्रिक सत्यापन, लाभार्थी को सौंपने के लिए मुद्रित वजन पर्ची आदि जैसी सभी अनिवार्य आवश्यकताएं प्रदान की जाएंगी। लाइसेंस खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के समान दर्जा दिया जाएगा।
कटारुचक के अनुसार, नई योजना से लाभार्थियों के लगभग ₹ 170 करोड़ की बचत होने की संभावना है, जो गेहूं को आटा पीसने के खर्च के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (आप) ने इस साल मार्च में पंजाब में सत्ता में आने पर एनएफएसए के तहत राज्य में 1.83 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं का आटा उपलब्ध कराने का फैसला किया था। सरकार ने कहा था कि प्रत्येक लाभार्थी को ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं या गेहूं का आटा दिया जाएगा
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