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Punjab,पंजाब: पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग Panchayat Department ने पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर कुल 153 पंचायत समितियों में से 76 को भंग कर दिया है। मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि शेष समितियों को भंग करने के आदेश आने वाले दिनों में जारी किए जाएंगे, जो उनके संबंधित कार्यकाल पूरा होने की समय-सारिणी पर निर्भर करेगा। राज्य में पहले ही 13,241 ग्राम पंचायतें भंग हो चुकी हैं। पंचायती राज अधिनियम की धारा 114-ए के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) को अगले आदेश तक समितियों के कामकाज का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव दिलराज सिंह ने समितियों को भंग करने के आदेश दिए। ग्रामीण निकायों के चुनाव नवंबर के अंत में और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक होने की उम्मीद है।
सरकार ने हाल ही में पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 में संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के चुनाव चिह्न पर पंचायत चुनाव न लड़े। हालांकि पंजाब में पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, लेकिन मैदान में उतरे उम्मीदवार राज्य चुनाव आयोग को बता सकते हैं कि वे किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्हें पार्टी चिन्ह आवंटित किया जाना पसंद है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और गिद्दड़बाहा की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराने का इरादा रखती है। इन सीटों के विधायकों के जून में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया है। हाल ही में आप सरकार ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के जरिए आगामी पंचायत चुनावों के लिए सरपंचों की नियुक्ति के लिए ब्लॉक-वार आरक्षण की पुरानी प्रथा को बहाल किया है। 2013 के पंचायत चुनावों (शिअद-भाजपा शासन) के दौरान आरक्षण के लिए रोस्टर बनाने की मूल इकाई ब्लॉक थी। कांग्रेस सरकार के तहत 2018 में आरक्षण लागू करने की मूल इकाई को बदलकर जिला कर दिया गया।
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Payal
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