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Punjab.पंजाब: पंजाब के सीमावर्ती ज़िलों में पोस्टिंग के लिए खास तौर पर भर्ती किए गए सरकारी स्कूल के टीचरों को अब अगर उनका ट्रांसफर दूसरे इलाकों में होता है, तो उन्हें दी गई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट सरेंडर करनी होगी। इसके अलावा, अपनी पसंद के इलाकों में ट्रांसफर होने पर उन्हें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के तौर पर ली गई रकम भी ब्याज के साथ वापस करनी होगी।
सीमावर्ती ज़िलों में टीचरों की कमी को पूरा करने की कोशिश
यह कदम गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का ज़िलों के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को पूरा करने के मकसद से उठाया गया है। सिस्टम की एक कमी का फायदा उठाकर, कई टीचर सीमावर्ती ज़िलों के लिए भर्ती होने के बावजूद दूसरे इलाकों में ट्रांसफर होने के बाद भी इंक्रीमेंट क्लेम करते रहे। स्कूल शिक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह आदेश टीचरों को सीमावर्ती ज़िलों से बाहर पोस्टिंग लेने से रोकने के लिए जारी किया गया है। अधिकारी ने कहा, "उस स्थिति में, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, ब्याज के साथ, काट लिया जाएगा।" अंडरटेकिंग में लिखा है, "अगर मैं सीमावर्ती से गैर-सीमावर्ती इलाके में जाता हूं, तो मैं किसी भी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा। और अगर मैं किसी भी कारण से एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लेने के बाद गैर-सीमावर्ती इलाके में जाता हूं, तो मैं रकम ब्याज के साथ वापस करूंगा। मैं यह फैसला लेने के बाद कोर्ट नहीं जाऊंगा।"
'अतार्किक शर्त'
इन निर्देशों पर आपत्ति जताते हुए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) ने एक बयान में कहा, "पंजाब सरकार ने बोनस इंक्रीमेंट पाने के लिए कुछ अतार्किक शर्तें लगाई हैं।" फ्रंट के अध्यक्ष विक्रमदेव सिंह ने कहा, "सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों के लिए एक अलग कैडर बनाया है, लेकिन वह इन इलाकों में सुचारू रूप से काम करने का माहौल बनाने में नाकाम रही है।" उन्होंने आगे कहा, "यह टीचरों को सीमावर्ती इलाकों में बंधुआ मज़दूर बनाकर रखने जैसा है।"
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