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Punjab.पंजाब: स्टोन क्रशर मालिकों ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित पंजाब क्रशर विनियमन इकाई तथा स्टॉकिस्ट एवं खुदरा विक्रेता अधिनियम-2025 का विरोध करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम उनके लिए व्यवसाय को अलाभकारी बना देगा। रोपड़ स्टोन क्रशर मालिकों के संघ के सचिव सरबजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। सोमवार को वे अपने-अपने जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। हम सीएम से मिलने के लिए समय मांगेंगे। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम के तहत स्टोन क्रशर पर पर्यावरण प्रबंधन शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
सरबजीत ने कहा, "इन इकाइयों के लिए अनुमति पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई है और इनका काम सीधे पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। पर्यावरण प्रबंधन निधि खनन पट्टाधारकों पर लगाई जानी चाहिए, न कि स्टोन क्रशर मालिकों पर।" उन्होंने कहा, "अधिनियम में खनिजों के परिवहन के लिए भारी वाहनों के चलने के कारण सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान के कारण स्टोन क्रशर मालिकों पर खनिज प्रसंस्करण शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है। सामग्री को तीसरे पक्ष या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा स्टोन क्रशर से खरीदा और ले जाया जाता है और स्टोन क्रशर मालिकों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए।"
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