x
Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पीएमएलए मामले PMLA Cases में एक विशेष अदालत को नियमित एवं औपचारिक तरीके से काम करने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विस्तारित शाखा के रूप में काम नहीं करना चाहिए। ईडी के आदेश पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि न्यायिक अधिकारी ने कानून के शासन का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, "न्यायिक अधिकारी, जिन्हें पीएमएलए के तहत विशेष अदालत का कार्य सौंपा गया है, उन्हें ईडी की विस्तारित शाखा के रूप में काम नहीं करना चाहिए और संदिग्ध के खिलाफ रिमांड आदेश पारित नहीं करना चाहिए।" पीठ बलवंत सिंह द्वारा अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जिसमें अधिवक्ता केशवम चौधरी, हरगुन संधू और गौरव कथूरिया ने 10 अक्टूबर के आदेशों को रद्द करने के लिए कहा था, जिसमें ईडी द्वारा उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने और उसे चार दिन की हिरासत में भेजने की अनुमति दी गई थी। ईडी की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि टीसीएल नामक संगठन ने फर्जी शेयर पूंजी और फर्जी कारोबार दिखाते हुए 46 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ धोखाधड़ी से उठाया। इस राशि का इस्तेमाल कभी भी इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, बल्कि सहयोगी कंपनियों और शेल कंपनियों के खातों में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकारी खजाने को "41 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया"। न्यायमूर्ति सिंधु ने फैसला सुनाया कि विशेष अदालत द्वारा अधिकृत हिरासत में पूछताछ और उसके बाद के रिमांड आदेशों में सुसंगतता, तर्क और कानून के प्रावधानों का पालन नहीं था। पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष अदालत ने ईडी की प्रार्थना को नियमित तरीके से स्वीकार कर लिया है और संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त लाभकारी संरक्षण को नकारते हुए हिरासत में पूछताछ को अधिकृत किया है।"
TagsPunjabनियमित हिरासतपूछताछविशेष अदालतखिंचाईregular custodyinterrogationspecial courtdraggingजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story