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Punjab.पंजाब: राज्य के सरपंचों के मानदेय का एक दशक पुराना इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है। ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के निदेशक-सह-विशेष सचिव उमा शंकर गुप्ता ने राज्य के अतिरिक्त उपायुक्त (विकास), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सरपंचों को 2013 से 2023 की अवधि का मानदेय 12 नवंबर तक अदा करें और मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह कदम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद उठाया गया है, जिसमें विभाग को अगली सुनवाई 13 नवंबर से पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 3,000 से ज़्यादा सरपंचों का मानदेय - 1,200 रुपये प्रति माह - लंबित है और ये ज़्यादातर वे पंचायतें हैं जिनके पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है। पीड़ित सरपंचों का कहना है कि उन्हें रोज़ाना चाय-नाश्ते पर 500 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास काम करवाने के लिए लोग आते हैं। सरकारी अधिकारी भी हमें गाँवों में अपने साथ चलने के लिए कहते हैं।
मोहाली की डीडीपीओ परमबीर कौर ने कहा, "2016-17 में कुछ सरपंचों को आंशिक भुगतान किया गया था। बाकी सभी बकाया 12 नवंबर से पहले चुका दिए जाएँगे।" ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने 7 नवंबर को जारी एक अर्ध-सरकारी पत्र में लिखा है कि जिन पंचायतों की अपनी आय है, उन्हें सरपंचों को वेतन देना चाहिए और जिन पंचायतों की आय का कोई स्रोत नहीं है, उनके सरपंचों को पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के कोष से मानदेय दिया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने और पंचों को मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने वाले पंचायत यूनियन पंजाब के अध्यक्ष रविंदर सिंह रिंकू गुरने ने कहा कि मात्र 1,200 रुपये प्रति माह का मानदेय पाने के लिए भी सरपंचों को बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार को चुनावी वादे के अनुसार सरपंचों का मानदेय 20,000 रुपये और पंचों का मानदेय 10,000 रुपये करना चाहिए और उन्हें तुरंत वेतन देना शुरू करना चाहिए।"
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