पंजाब

Punjab: लोक अदालतों से विवादों का शीघ्र निपटारा संभव

Ratna Netam
12 Nov 2024 1:51 PM IST
Punjab: लोक अदालतों से विवादों का शीघ्र निपटारा संभव
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Punjab,पंजाब: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण गुप्ता ने कहा कि स्थायी लोक अदालतें सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए वरदान साबित हो रही हैं, क्योंकि इनसे मामलों का निपटारा तेजी से होता है और वादकारियों को मुफ्त और सस्ता न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालतों में बैंकिंग से संबंधित मामले, बीमा, रियल एस्टेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड,
वृद्धावस्था पेंशन,
शगुन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, Public Distribution System, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण और जलापूर्ति एवं सफाई से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। गुप्ता ने कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आकर निपटारा करवा सकता है और जिन मामलों में वकीलों की जरूरत होती है, वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त सेवाएं भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत में एक करोड़ तक के वित्तीय विवाद उठाए जा सकते हैं। इस अदालत के फैसले को सिविल कोर्ट के फैसले की मान्यता प्राप्त है।
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