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Punjab,पंजाब: परिवहन विभाग द्वारा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों National Highways पर मिनी बसों की निर्धारित किलोमीटर सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से बड़े बस संचालक नाराज हैं। एक मसौदा अधिसूचना में विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि "ओपन एंडेड मिनी बस परमिट पॉलिसी" के तहत संचालकों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12 किलोमीटर की मौजूदा सीमा के मुकाबले 17 किलोमीटर तक बस चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस मुद्दे को उठाते हुए पंजाब मोटर यूनियन के आरएस बाजवा ने कहा कि 35 सीटर और उससे अधिक श्रेणी की बसों के संचालकों की कीमत पर विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम प्रस्तावित बदलावों के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराने जा रहे हैं।"
"ओपन एंडेड मिनी बस परमिट पॉलिसी" के तहत विभाग ग्रामीण सड़कों पर चलने वाले मिनी बस संचालकों से हर तिमाही में 3,000 रुपये का मोटर वाहन कर वसूलता है। जबकि, स्टेज कैरिज परमिट के तहत बस संचालक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने के लिए 2.82 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करते हैं। स्मॉल स्केल बस ऑपरेटर्स (वेलफेयर) एसोसिएशन के महासचिव जसबिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा, "सरकार 35 सीटर और उससे अधिक सीटर बसें चलाने वाले ऑपरेटरों की कीमत पर मिनी बस ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाना चाहती है।"
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Payal
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