पंजाब
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने स्टील कंपनी पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
Shantanu Roy
10 Aug 2022 1:58 PM GMT
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लुधियाना। पंजाब की नदियों में जल प्रदूषण की समस्या व्यापक रूप से फैल रही है। राज्य में नदी प्रदूषण कई पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म दे रही है। राज्य सरकार राज्य में जल प्रदूषण के मुद्दे से चिंतित है और जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस दिशा में काम करते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) पानी को प्रदूषित करने वाली इकाइयों पर नियम के अनुसार निरीक्षण कर रहा है ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि अनुपचारित का सही तरह हल किया जा सके।
बता दें कि शहर के सीवरेज सिस्टम में किसी भी उद्योग से कोई भी अनुपचारित कचरा नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण तब सामने आया जब पी.पी.सी.बी. के अधिकारियों ने एक स्टील कंपनी की रात की निगरानी दौरान अधिकारियों ने पाया कि फर्म एक पाइपलाइन के माध्यम से सीवेज सिस्टम में अनुपचारित अम्लीय पानी का निर्वहन कर रही थी। मौके पर ही सैंपल लिए गए और मामले को तत्काल बोर्ड के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए पी.पी.सी.बी. यूनिट को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं और यूनिट को उपलब्ध बिजली सप्लाई काट दी गई है। उद्योग को बैंक गारंटी के साथ पर्यावरण मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। उद्योग को भविष्य में ऐसी कोई भी अनधिकृत गतिविधि नहीं करने के आश्वासन के रूप में 50 लाख रुपए खर्च करने का भी निर्देश दिया गया है। आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए 10 लाख और इसके लिए विस्तृत योजना तैयार करें।
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