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चेन्नई (आईएएनएस)। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने पर्यावरण संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के लिए वाणिज्यिक वाहन निर्माता एसएमएल इसुजु पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एसएमएल इसुजु के अनुसार, पीपीसीबी ने उसके पास पड़ी बैंक गारंटी को भुनाकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और सीवी निर्माता को 15 दिनों के भीतर पीपीसीबी की टिप्पणियों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कंपनी को शुक्रवार को पीपीसीबी से आदेश/निर्देश प्राप्त हुए।
एसएमएल इसुज़ु के अनुसार, पीपीसीबी की कुछ टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: भंडारण सुविधा एक से तीन साल तक खतरनाक कचरे को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खतरनाक कचरा खुले में और ठोस कचरे के साथ मिश्रित रूप में पाया गया था। बस बॉडी प्लांट में, प्राइमर कोट सेक्शन में भी खामियां पाई गईं। सैंडिंग भी खुले में किया जा रहा था जिससे उत्सर्जन हो रहा था।
पर्यावरण निकाय ने यह भी देखा कि एफआरपी (फाइबर रिइनफोर्स्ड पॉलिमर) निर्माण प्रक्रिया में कोई उत्सर्जन नियंत्रण या उपचार प्रणाली नहीं थी, और अपशिष्ट जल लाइनों के साथ अलग मापने वाले उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
पीपीसीबी ने आगे बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट पर कोई तेल और ग्रीस ट्रैप उपलब्ध नहीं कराया गया है।
एसएमएल इसुजु के अनुसार, उसने पीपीसीबी की टिप्पणियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की है।
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