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Punjab चंडीगढ़ : एक बड़े अभियान में, पंजाब पुलिस Punjab Police के साइबर क्राइम डिवीजन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को देखने, प्रसारित करने और वितरित करने में शामिल 54 संदिग्धों की पहचान की है।
"गिरफ्तार आरोपी रामसरा, #फाजिल्का का निवासी है। पुलिस टीमों ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया है, जिसमें उचित हैश वैल्यू दर्ज की गई है। साइबर पुलिस स्टेशन में आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है," पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को पोस्ट किया।
ऑपरेशन के दौरान विभिन्न संदिग्धों से 39 डिवाइस जब्त किए गए और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए। रैकेट की पहचान और उसे खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है।यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित उस फैसले के तुरंत बाद हुआ है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सीएसएएम सामग्री को देखना, रखना और रिपोर्ट न करना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दंडनीय है। सीएसएएम किसी भी ऐसी सामग्री को संदर्भित करता है, जिसमें नाबालिगों को यौन तरीके से दिखाया या उनका शोषण किया जाता है, जिसमें फोटो, वीडियो या मीडिया शामिल है, जिसे बनाना, वितरित करना या रखना अवैध है, जिससे पीड़ितों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचता है और पीड़ितों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव के कारण इसे बाल शोषण का गंभीर रूप माना जाता है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फाजिल्का के रामसरा निवासी विजयपाल के रूप में हुई है।
पुलिस टीमों ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त कर लिया है, जिसमें उचित हैश वैल्यू दर्ज की गई है। इस संबंध में साइबर पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त सीएसएएम सामग्री के प्रसारण के संबंध में साइबर टिपलाइन के बाद, राज्य साइबर अपराध प्रभाग ने सीपी/एसएसपी के समन्वय में ऐसी सामग्री को देखने, प्रसारित करने और वितरित करने में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के पहले चरण में, पंजाब भर में 54 संदिग्धों की पहचान की गई है, जबकि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का उपयोग करके सीएसएएम बेचने और साझा करने वाले एक व्यक्ति को फाजिल्का से गिरफ्तार किया गया है।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने ऑपरेशन के दौरान विभिन्न संदिग्धों से 39 डिवाइस जब्त किए हैं और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच चल रही है। अधिक जानकारी साझा करते हुए, एडीजीपी साइबर क्राइम, वी नीरजा ने कहा कि एसपी साइबर क्राइम जशनदीप गिल द्वारा सावधानीपूर्वक समन्वित किया गया ऑपरेशन, ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के पंजाब के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के तहत, सीएसएएम को देखना, वितरित करना या संग्रहीत करना 67 (बी) आईटी अधिनियम, 2000 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत एक आपराधिक अपराध है और इसके लिए पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इस बीच, पंजाब पुलिस के पास सभी 28 जिलों और कमिश्नरेट में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन हैं, जो साइबर अपराधों की जांच के लिए साइबर जांच और तकनीकी सहायता इकाइयों (सीआई और टीएसयू) से लैस हैं। आगे की सहायता के लिए या सीएसएएम की रिपोर्ट करने के लिए, लोग राज्य साइबर अपराध प्रभाग या स्थानीय जिला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। (एएनआई)
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Rani Sahu
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