पंजाब: छात्रा को 'छूने' के आरोप में शिक्षक पर POCSO मामला दर्ज
Punjab पंजाब: पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक सरकारी स्कूल Government school के शिक्षक पर कक्षा में अपनी 12 वर्षीय छात्रा को अनुचित तरीके से छूने के आरोप में POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि अंग्रेजी के शिक्षक ने कथित तौर पर लड़की को स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में लंच ब्रेक के दौरान बुलाया, जहां वह नियमित कक्षा के बजाय कक्षाएं संचालित करता था। पुलिस ने कहा कि यह घटना 19 अक्टूबर को हुई, जब शिक्षक ने कक्षा 7 की लड़की को कमरे में बुलाया, उसे खाने के लिए केला दिया और अनुचित टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि इसके बाद उसने कथित तौर पर उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। लड़की ने घटना की सूचना गणित के शिक्षक और अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि शिक्षक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है।