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पंजाब Punjab : भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए “अनापत्ति प्रमाण पत्र” (एनओसी) की आवश्यकता वाले खंड को समाप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने आज आवास विभाग को निर्देश दिया कि वह इच्छित लाभार्थियों को राहत देने के लिए तौर-तरीके तैयार करे।
एनओसी से छूट की एकमुश्त राहत उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 31 जुलाई, 2024 से पहले हस्ताक्षरित अपनी संपत्ति के बिक्री विलेख की वास्तविकता साबित करने में सक्षम हैं। हालांकि, अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अलग से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
राज्य भर में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं और ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले कई वास्तविक खरीदारों को आवास और शहरी विकास विभाग और स्थानीय सरकार विभाग से एनओसी प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद, सचिव, आवास और शहरी विकास को संपत्ति मालिकों को एकमुश्त राहत देने से पहले तौर-तरीकों पर काम करने के लिए स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग और महाधिवक्ता (एजी) के कार्यालय के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया है।
सीएम भगवंत मान ने पिछले दो सालों में ऑनलाइन एनओसी जारी करने और निगरानी की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई बैठकें की हैं। हालांकि, संबंधित रिकॉर्ड की जांच में कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण एनओसी मिलने में देरी की शिकायतें मिली हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एनओसी माफी से उन कॉलोनियों में रहने वाले कॉलोनाइजरों या प्लॉट धारकों को कोई फायदा नहीं होगा जो पंजाब कानून (अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2018 के तहत निर्धारित मानदंडों पर खरे नहीं उतरते।
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