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Punjab,पंजाब: खमाणो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) की शिकायत पर पुलिस ने आज भादसों निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ एक मामले में आरोपी के लिए जमानत के तौर पर जाली दस्तावेज पेश करने का मामला दर्ज किया है। खमाणो पुलिस ने देविंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) और 336(2) के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार, जेएमआईसी अंकिता धवन ने कहा कि उनकी अदालत में लंबित राज्य बनाम अमरजीत सिंह व अन्य मामले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के निवासी करर सिंह को इस साल 29 मई के आदेश के तहत 30,000 रुपये की जमानत पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया था।
उन्होंने कहा कि 5 जून को देविंदर सिंह द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी के जमानत बांड/जमानत बांड स्वीकार करने और सत्यापित करने के लिए एक आवेदन पेश किया गया था और नियमों के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया था। जमाबंदी में नोटिंग करने के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचना भेजी गई। उन्होंने बताया कि कोर्ट को तहसीलदार से रिपोर्ट मिली है कि लाटौर गांव के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, जमानत बांड में उल्लेखित देविंदर सिंह के स्वामित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा, कथित तौर पर नायब तहसीलदार चनारथल कलां के कार्यालय से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट कार्यालय से संबंधित नहीं थी और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर जाली थे। इसके अलावा, चनारथल कलां में सतनाम सिंह नाम का कोई पटवारी नहीं था। जेएमआईसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि देविंदर सिंह द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली थे और जमानत झूठी थी। इसलिए, उन्होंने कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की। खमाणो एसएचओ इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने कहा कि पुलिस देविंदर सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।
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Payal
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