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PANJAB पंजाब। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब से धान की पराली को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बजाय खेतों में ही प्रबंधन करने के बारे में कई सवाल पूछे हैं।एनजीटी राज्य में पराली जलाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसे अक्सर वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, खासकर सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में।एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण ने धान की फसल के अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के बारे में विशेष जानकारी मांगी थी, क्योंकि यह एक "महत्वपूर्ण तरीका" है, जिसमें मशीनों की मदद से बची हुई पराली और धान की जड़ों को हटाना शामिल है। धान की पराली का इन-सीटू (मूल स्थान पर) प्रबंधन मुख्य रूप से कृषि मशीनों के माध्यम से किया जाता है।
न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एके त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, "इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार ने कहा है कि 2023 में कुल 11.5 मिलियन टन धान की पराली का विभिन्न इन-सीटू तरीकों से प्रबंधन किए जाने का अनुमान है।" हालांकि, पिछले सप्ताह पारित आदेश में पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में इन-सीटू प्रबंधन के बारे में कुछ पहलुओं का खुलासा नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा, "पंजाब के वकील को सूचित किया जाता है कि इन-सीटू प्रबंधन के लिए पर्याप्त काम नहीं किया जा रहा है। राज्य ने खेतों में बची हुई पराली के इन-सीटू प्रबंधन से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए अभी तक ठोस और केंद्रित कदम नहीं उठाए हैं।" इसने राज्य सरकार को 2023-24 के दौरान धान की खेती के तहत कुल क्षेत्र (35,43,580.56 हेक्टेयर) की जरूरतों को पूरा करने वाली मशीनों के प्रकार और उपलब्धता जैसी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने जिले और गांव-वार स्थानों के साथ-साथ उन एजेंसियों का विवरण भी मांगा जिनके पास मशीनें उपलब्ध होंगी और क्या यह जानकारी राज्य सरकार के किसी पोर्टल या प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की जाएगी। इसने किराए या किसी अन्य खरीद पद्धति का विवरण भी मांगा जिसके द्वारा किसान इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कार्यक्रम को लागू करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियों और अधिकारियों के बारे में जानकारी भी मांगी।
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