पंजाब
Punjab: पुराने बिल्डिंग कानून केस पेंडिंग रहने तक लागू रहेंगे
Ratna Netam
14 Jan 2026 12:18 PM IST

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Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025 के प्रोविज़न पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद, पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट ने साफ़ किया है कि केस पेंडिंग रहने तक PUDA बिल्डिंग रूल्स 2021 लागू रहेंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास गर्ग ने संबंधित अधिकारियों को जारी ऑर्डर में कहा कि 2025 के रूल्स के सिर्फ़ वही प्रोविज़न लागू होंगे जो 2021 के नॉर्म्स के हिसाब से हैं। नए सेक्टर्स में स्टिल्ट-प्लस-फोर और पुराने सेक्टर्स में स्टिल्ट-प्लस-थ्री बनाने का प्रोविज़न अभी भी रोक दिया गया है, क्योंकि वे 2021 के रूल्स के उलट थे। ऑर्डर में कहा गया, “2025 के रूल्स में छूट या प्रोविज़न के बावजूद, 2021 के रूल्स का उल्लंघन करने वाली कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी रेगुलर नहीं की जाएगी।”
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