नजदीकी : नजदीकी गांव बलाला के युवक को ऑस्ट्रेलिया में अदालत ने अपनी प्रेमिका की हत्या के मामले में 22 वर्ष 10 माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि उसे पहली जमानत भी 20 वर्ष बाद ही मिल सकती है। बलाला निवासी तारिकजोत सिंह के खिलाफ दो वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से मिली जानकारी के मुताबिक, तारिकजोत पर आरोप था कि उसने जैस्मीन को पांच मार्च 2021 को अगवा कर लिया था। इसके बाद वह उसे फ्लैंडर्स रेंजेस पहाड़ी इलाके में ले गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर व शरीर को रस्सी से बांधकर जिंदा जला दिया था। इस बात की पुष्टि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट के वकील कारमेन मटिययो ने की है। हालांकि, गांव के सरपंच जतिंदर सिंह जोगा ने कहा कि वे भारत सरकार तक पहुंचकर अपील करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बातचीत कर मामले की दोबारा जांच करवाई जाए। बता दें कि तारिकजोत सिंह गांव बलाला के किसान परिवार से संबंध रखता है। उसके पिता मोहन सिंह खेती करते हैं और बेटे की इच्छा मुताबिक उसको पढ़ाई के लिए वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया भेजा था। तारिकजोत सिंह एक छोटा भाई भी है।मामले में 22 वर्ष 10 माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि उसे पहली जमानत भी 20 वर्ष बाद ही मिल सकती है। बलाला निवासी तारिकजोत सिंह के खिलाफ दो वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से मिली जानकारी के मुताबिक, तारिकजोत पर आरोप था कि उसने जैस्मीन को पांच मार्च 2021 को अगवा कर लिया था। इसके बाद वह उसे फ्लैंडर्स रेंजेस पहाड़ी इलाके में ले गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर व शरीर को रस्सी से बांधकर जिंदा जला दिया था। इस बात की पुष्टि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट के वकील कारमेन मटिययो ने की है। हालांकि, गांव के सरपंच जतिंदर सिंह जोगा ने कहा कि वे भारत सरकार तक पहुंचकर अपील करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बातचीत कर मामले की दोबारा जांच करवाई जाए। बता दें कि तारिकजोत सिंह गांव बलाला के किसान परिवार से संबंध रखता है। उसके पिता मोहन सिंह खेती करते हैं और बेटे की इच्छा मुताबिक उसको पढ़ाई के लिए वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया भेजा था। तारिकजोत सिंह एक छोटा भाई भी है।